गोंदिया : मारपीट करने वाले अपराधी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई. अपराधी का नाम सिविल लाइन मेठी गार्डन निवासी दीपक मदन आंबेडरे (27) है.
सिविल लाईन लोको शेड निवासी फिर्यादी अविनाश सुरेंद्र मते (25) अपने घर के आगे बोरवेल के पानी से सब्जी का ठेला धो रहा था. उसके पास पड़ोस की एक महिला सब्जी के बारे में पुछताछ करने आई थी. इस दौरान आरोपी दीपक मदन आंबेडारे मोबाइल पर जोर जोर से गालीगलौच कर रहा था. फिर्यादी ने उसे फोन पर गाली क्यों दे रहे हो ऐसे बोलने पर आरोपी ने घर से लोहे का हसिया लाया व मारपीट करना शुरू कर दिया. इस बीच फिर्यादी का पिता सुरेंद्र मते बीच बचाव करने आए तब आरोपी ने उसके नाक और सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया. आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. आरोपी दीपक आंबेडारे को गिरफ्तार किया गया और गवाह साक्ष्य एकत्र किए गए. उक्त अपराध की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ सबुत मुख्य न्यायदंडाधिकारी को प्रस्तुत किए गए. जिसमें आरोपी दोषी पाया गया. मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रु. जुर्माना की सजा सुनाई. जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक प्राजक्ता पवार ने की है. पैरवी सहायक सरकारी अभियोक्ता सुरेश रामटेके ने की व न्यायालय का काम हवलदार ओमराज जामकाटे, सिपाही किरसान ने देखा.
अपराधी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
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