गोंदिया. वाहन चालकों को वाहन लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण व वाहन के दस्तावेजों की समय-समय पर जानकारी होना आवश्यक है. काली-पिली टैक्सी, ऑटोरिक्शा चालकों व मालिकों सहित उनके वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र, भूमि नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि की वैधता की जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की गयी. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय से वर्ष 2022-23 के दौरान 3005 वाहनों पर कार्रवाई कर 1 करोड़ 28 लाख रु. का जुर्माना वसूल किया गया. सड़कों पर पुराने वाहन चलाना, साथ ही वाहन के दस्तावेजों की अवधि समाप्त होने के बाद भी नवीनीकरण कराना दंडनीय अपराध है. इसके लिए उपप्रादेशिक परिवहन विभाग के माध्यम से लगातार अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी. समय-समय पर वाहन के लाइसेंस, वाहन के दस्तावेजों की जांच की गई. वाहन के दस्तावेज पुराने पाए जाने पर संबंधित चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है.
89 स्कूल बसों पर कार्रवाई
शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्कूल चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. पिछले एक साल में 89 स्कूल बसों में अवैध यात्रा कर रहे थे. इस स्कूल बस पर जुर्माना लगाया गया है.
साल में एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य
स्कूल बसों को साल में एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है. वाहन की स्थिति, ब्रेक, लाइट, लाइसेंस, चालक वाहन चलाने में सक्षम है या नहीं. वाहन मालिक और चालक के खिलाफ क्या अपराध दर्ज किया गया है. यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर क्या सजा दी गई है. इसके अलावा वाहन चलाने वाले और मालिक के दस्तावेज आदि की जांच की जाती है. इन सभी बातों की जांच करने के बाद ही आरटीओ द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है. वह समय सीमा में प्राप्त करना अनिवार्य है.