गोंदिया. मारपीट, छेड़खानी, अवैध शराब बिक्री मामले में गोरेगांव तहसील के कुरहाड़ी निवासी आरोपी शाहरूख हमीद शेख को उपविभागीय अधिकारी ने तीन माह के लिए जिले से तड़ीपार करने का आदेश दिया है.
गोरेगांव थाने के तहत आने वाले कुरहाडी गांव के शाहरुख हमीद शेख के खिलाफ गोरेगांव थाने में अवैध शराब बिक्री, मारपीट, छेड़छाड़ से संबंधित कई मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ कार्रवाई के बाद भी वह नहीं सुधरा. इसलिए गोरेगांव पुलिस निरीक्षक भुसारी ने आरोपी को तड़ीपार करने का प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी तिरोड़ा को भेजा. उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी तिरोड़ा के आदेशानुसार आमगांव के उपविभागीय पुलिस अधिकारी संकेत देवलेकर ने प्रस्ताव की जांच कर आरोपी को तड़ीपार करने की अनुशंसा की थी. इसलिए तिरोड़ा की उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी पूजा गायकवाड़ ने आरोपी को तीन महीने की अवधि के लिए जिले से तड़ीपार करने का आदेश पारित किया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी आमगांव के मार्गदर्शन में की गई.
आरोपी को तीन महीने के लिए किया तड़ीपार
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