Wednesday, February 18, 2026
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छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को एक वर्ष का कारावास

गोंदिया. शहर पुलिस थाने के अंतर्गत एक महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को एक साल की जेल और 25,000 रु. के जुर्माने की सजा सुनाई गई. यह सजा 16 दिसंबर को प्रथम न्याय दंडाधिकारी ने सुनाई.

सजा पाने वाले आरोपी का नाम देवेंद्र हिवराज महाजन है, और वह दत्त मंदिर फुलचुर का निवासी है. आरोपी ने 25 मई, 2014 को छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत पीडित महिला ने थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. इस मामले की जांच पूरी करने के बाद, आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र मुख्य न्याय दंडाधिकारी, न्यायालय गोंदिया को सौंपा गया और मामला क्रिमिनल केस नंबर 814/2014 के तौर पर चलाया गया. उक्त मामले की सुनवाई में आरोपी देवेंद्र हिवराज महाजन (35) को सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया और 1 साल की जेल और 25 हजार रु. के जुर्माने की सजा सुनाई गई. जिस जुर्म के लिए उसे दोषी ठहराया गया था, उसकी जांच उस समय के तत्कालीन कार्यरत हवालदार जगदीश वैरागड़े ने की थी. मामले का युक्तिवाद सहायक संचालक सतीश घोडे के मार्गदर्शन में सरकारी अभियोक्ता रंजना शुक्ला व न्यायालयीन कामकाज शिल्पा साखरे, इंशा जायसवाल ने किया.

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