शिवसेना के पंकज यादव, लोकेश यादव सौंपा था ज्ञापन
बकायादारों से वसूला जाता था 24 प्रश. दर से टैक्स
गोंदिया. गोंदिया नगर परिषद द्वारा टैक्स बकायादारों से टैक्स की राशि पर वार्षिक 24 प्रतिशत दर से टैक्स वसूलने के आदेश जारी कर दिए थे. इस आदेश से बकायादारों में हड़कंप मच गया था. क्योंकि बकायादारों से टैक्स पर 24 प्रश. दर लगाकर जुर्माना वसूला जा रहा था. जिसका विरोध विभिन्न स्तर से किया गया. आखिरकार गोंदिया नगर प्रशासन ने इस आदेश को वापस ले लिया है. आदेश वापस लिए जाने से गोंदियावासियों को राहत मिली है.
उल्लेखनीय है कि इस विषय को लेकर सिंधी जनरल पंचायत की युवा समिति द्वारा मुख्याधिकारी को पत्र सौंपकर आदेश वापस लेने के लिए बाध्य किया है. गोंदिया नगर परिषद को करोड़ो रु. टैक्स के रूप में आय प्राप्त होती है. लेकिन विभिन्न कारणो को लेकर टैक्स धारक समय पर टैक्स अदा नहीं कर पाते. जिस कारण नगर परिषद को विकास कार्य करने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 31 मार्च तक जिन टैक्स धारकों ने टैक्स अदा नहीं किया है ऐसे बकायादारों से वार्षिक टैक्स पर 24 प्रश. दर से जुर्माना वसूल करने का आदेश नप प्रशासन ने जारी किया था. इस आदेश के तहत वार्षिक टैक्स पर 24 प्रश. जुर्माने की राशि सहित टैक्स की वसूली की जाती थी. जिसका विरोध विभिन्न स्तर से किया गया. इसी विषय को शिवसेना जिला प्रमुख पंकज यादव व लोकेश (कल्लू) यादव ने एक पत्र लिखकर गोंदिया नगर परिषद के मुख्याधिकारी को सौंपकर मांग की थी कि उपरोक्त जारी किया गया आदेश रद्द किया जाए. जिसे गंभीरता से लेते हुए गोंदिया नगर परिषद प्रशासन ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है. आदेश स्थगित होने से बकायादार टैक्स धारको ने राहत की सांस ली है.
टैक्स धारकों को जुर्माने से मिली राहत
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