गोंदिया जिला न्यायालय का फैसला
गोंदिया. मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश वानखेड़े ने चिचगढ़ से देवरी राज्य राजमार्ग पर डकैती के तीन आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में एड. सागर चव्हाण ने सफलतापूर्वक बहस की और फैसले का रास्ता साफ किया.
देवरी पुलिस द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी मोहित सोनसार्वे, सोयल खान, देवेंद्र कोराम, हितेश श्रीवास और पांच अन्य विधिसंघर्ष लड़कों ने ककोडी से गोंदिया राज्य राजमार्ग पर स्थित कलचुवा गांव के पास ट्रक चालक दिनेश मानकर का ट्रक रोक कर मारपीट की और ट्रक की तोडफोड़ कर 5 हजार रु. छिन लिए. सूचना देवरी पुलिस को देने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गए. उक्त आरोपी तीन मोटरसाइकिल से भाग रहे थे तो हवलदार संजू बांते के पैस के उपर से मोटरसाइकिल ले गए. जिससे उनके पैर में चोट लग गई. इस बीच पुलिस निरीक्षक तिवारी ने मोटरसाइकिल रोक कर आरोपियों पकड़ा. देवरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 353, 324, 120-ब, 427 के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. सहायक पुलिस निरीक्षक रामदास शेंडगे ने जांच की और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दोषाराप पत्र दायर किया. मामले के दौरान आरोपी हितेश श्रीवास की 2023 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए सरकार द्वारा कुल 10 गवाहों की जांच की गई. पूरे सबूतों को देखने और सरकारी वकील और आरोपियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद मुख्य जिला व सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को ‘बेनिफिट ऑफ डाऊट’ देकर बरी कर दिया.
डकैती के मामले में आरोपी बरी
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