चार साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
गोंदिया : चार साल की बच्ची के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने 40 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला सालेकसा थाने के तहत नवंबर 2018 में हुआ था. दोषी आरोपी का नाम देवरी निवासी मुकेश शेंडे है.
जानकारी मिली है कि घटना वाले दिन पीड़िता जब दुकान पर चॉकलेट लेने गई तो आरोपी मुकेश उसे जबरन उठा ले गया और आंगनवाड़ी के पीछे उसके साथ दुष्कर्म किया. काफी देर तक बालिका के घर नहीं आने पर उसके पिता ने तलाश की तो आंगनवाड़ी के पीछे पीड़िता रोती हुई मिली और उसने सारा मामला अपने पिता को बताया. पिता ने 28 नवंबर 2018 को सालेकसा थाने में शिकायत दर्ज कराई. जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत पवार ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की. इस मामले में सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता सतीश घोडे ने आठ गवाहों की गवाही दर्ज कराई. मुख्य जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने गुरुवार (20 तारीख) को अपने फैसले का ऐलान किया. इसमें आरोपी मुकेश शेंडे को भादंवि की धारा 376 (अ) (ब) के तहत 20 साल कैद व 15 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई गई है, न देने पर कुल 40 साल के सश्रम कारावास के साथ छह माह का अतिरिक्त कारावास व 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
दुराचारी को 40 वर्ष का सश्रम कारावास
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