पीएम कुसुम-ब योजना : जिले के 94 किसानों ने किया आवेदन
गोंदिया : राज्य सरकार ने समय-समय पर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा की है. इसके अनुसार राज्य सरकार सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों के कृषि पंप बिजली कनेक्शनों के विद्युतीकरण के लिए विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कर रही है. इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किए जा रहे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) को गति देने का फैसला किया है. इस योजना के तहत खुली श्रेणी के किसानों को 90 प्रश. सब्सिडी पर सोलर कृषि पंप और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 95 प्रश. सब्सिडी मिलेगी. गोंदिया जिले के 94 किसानों ने इस योजना में आवेदन किया है. अन्य किसानों से इस योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है.
एमएनआरई ने पीएम-कुसुम योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और कुल 2 लाख सौर कृषि पंपों के लिए 13 जनवरी 2021 को 1 लाख सौर कृषि पंप और 30 अगस्त 2022 को एक लाख सौर कृषि पंप लगाने की मंजूरी दी है. 12 मई 2021 को राज्य सरकार ने राज्य में उक्त योजना के लिए शासनादेश जारी किया. इसके तहत अगले 5 साल में 5 लाख सोलर कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना अंतर्गत खुली श्रेणी के किसानों को 90 प्रश. व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को 95 प्रश. अनुदान पर सौर कृषि पंप उपलब्ध हैं. किसान महाऊर्जा की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें और किसी अन्य फर्जी वेबसाइट का उपयोग न करें. ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, राज्य में कुल 23,584 आवेदन प्राप्त हुए हैं और गोंदिया जिले के 94 किसानों ने पंजीकरण कराया है. सभी किसान महाऊर्जा द्वारा शुरू किये गये ऑनलाइन पोर्टल का लाभ उठायें. साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते समय आने वाली कठिनाइयों के लिए दूरभाष संख्या 020-35000456 या 020-35000457 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यह अपील महासंचालक (महाऊर्जा) रवींद्र जगताप ने की है.
इतनी है पंप की कीमत
पंप क्षमता 3 एचपी पंप मूल्य 1 लाख 93 हजार 803 रु., लाभाथी हिस्सा सामान्य (10 प्रतिशत) वर्ग 19 हजार 380 रु., अनुसूचित जाति (5 प्रतिशत) 9 हजार 690 रु. व अनुसूचित जनजाति (5 प्रतिशत) 9 हजार 690 रु., पंप क्षमता 5 एचपी पंप की लागत 2 लाख 69 हजार 764 रु., लाभार्थी हिस्सा सामान्य (10 प्रतिशत) वर्ग 29 हजार 975 रु., अनुसूचित जाति (5 प्रतिशत) 13 हजार 488 व अनुसूचित जनजाति (5 प्रतिशत) 13 हजार 488, पंप की क्षमता 7.5 एचपी पंप की कीमत 3 लाख 74 हजार 440 रु., लाभार्थी हिस्सा सामान्य (10 प्रतिशत) वर्ग 37 हजार 440 रु., अनुसूचित जाति (5 प्रतिशत) 18 हजार 720 व अनुसूचित जनजाति (5 प्रतिशत) 18 हजार 720 रु. है.