गोंदिया. मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजित कुलकर्णी ने सेंधमारी के आरोपी कव्वाली मैदान के पास संजय नगर निवासी हसन मुजीब सिद्धीकी (27) को 3 साल का सश्रम कारावास व 3 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
गुरुनानक वार्ड, गोंदिया निवासी फिर्यादी दिलीपकुमार कस्तुरचंद जायस्वाल की मनोहर चौक के देशी शराब दुकान का शटर खोलकर अज्ञात व्यक्ति ने देशी शराब, चिल्लर, नकदी, सीसीटीवी कैमेरा, डीवीआर ऐसा कुल 45 हजार 72 रु. की चोरी की थी. जिसकी शिकायत शहर थाने में की गई थी. इस मामले में संजय नगर निवासी आरोपी हसन मुजीब सिद्धिकी (27) को गिरफ्तार कर 24 हजार 106 रु. का माल जब्त किया गया था. आरोपी के खिलाफ मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय गोंदिया में दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया गया. आरोपी को दोषी करार देते हुए मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने 14 अक्टूबर को उसे तीन साल का सश्रम कारावास व 3 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनवाई. जांच सहायक पुलिस निरीक्षक कैलाश गवते ने की. पैरवी सहायक सरकारी वकील कमलेश दिवेवार ने की. न्यायालयीन कामकाज हवलदार ओमराज जामकाटे, सिपाही निता पोटफोडे ने देखा.
सेंधमारी के आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास
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