चार शातिर अपराधियों को तीन माह के लिए किया तड़ीपार, आगामी त्योहारों के मद्देनजर गोंदिया पुलिस की कार्रवाई

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गोंदिया. आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर पुलिस ने बार-बार गंभीर अपराध करने वाले चार शातिर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 के तहत चारों को तीन माह के लिए गोंदिया जिले से तड़ीपार किया गया है.
तड़ीपार किए गए अपराधियों में गौतमनगर निवासी अमर उर्फ बंडू मनोहर लाचरवार (45), सावराटोली निवासी वैभव उर्फ बिंदू सुशील लदरे (30), बाजपेयी वार्ड निवासी शुभम पुरुषोत्तम हरदिये (28) व मालवीय वार्ड, श्रीनगर निवासी अभिषेक उर्फ अंडा मनोज पांडे (26) शामिल हैं. इन चारों के खिलाफ गोंदिया शहर व रामनगर थाना क्षेत्रों में हत्या का प्रयास, हथियार से चोट पहुंचाना, गालीगलौज व धमकी देना, अवैध अग्निशस्त्र रखना, जुआ अधिनियम, मादक पदार्थ अधिनियम सहित अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में नागरिकों के बीच भय का वातावरण बना हुआ था. उनके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद आपराधिक गतिविधियां जारी रहीं. आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत तड़ीपारी का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था. प्रस्ताव की जांच व सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी ने आदेश जारी करते हुए चारों आरोपियों को तीन माह के लिए गोंदिया जिले से तड़ीपार कर दिया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे व अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे के निर्देश पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी गोंदिया सुनील दरेकर, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक रेवचंद सिंगनजुड़े के मार्गदर्शन में शहर पुलिस निरीक्षक प्रवीण बोरकुटे, हवलदार प्रकाश गायधने, पुलिस कर्मचारी छगन विट्ठले, हवलदार रऊफ पठान, निशिकांत लोंदासे, दिनेश बिसेन आदि ने की.

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