गोंदिया : बंद घर में सेंध लगाकर आभूषण एवं नकदी उडाने वाले आरोपी को मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह निर्णय 3 फरवरी को दिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोंदिया ग्रामीण पुलिस थानांतर्गत फरियादी ओम प्रकाश फुंडे 11 से 12 अप्रैल 2021 के दौरान बाहर गांव गए हुए थे। इसी बीच किसी अज्ञात चोर ने उनके घर का ताला तोडकर आलमारी में रखे 1 लाख 59 हजार रुपए नकद एवं 46 हजार रुपए मूल्य के सोने के आभूषण चुरा लिए थे। फरियादी की शिकायत पर गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संजय नगर गोंदिया निवासी आरोपी विक्की राधेश्याम सूर्यवंशी (30) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सबूतों के साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को भांदवि की धारा 454 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एंव 1 हजार रुपए जुर्माने तथा धारा 457, 380 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक ब्रिजकिशोर तिवारी ने की थी। इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। जबकि सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नेताम ने कामकाज देखा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकरण के जांच अधिकारी एवं सहयोगी कर्मचारियों का अभिनंददन किया है।
रवि ठकरानी ( प्रधान संपादक)
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