गोंदिया. आगामी 2 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने नगर निगम की श्रेणी के आधार पर नगराध्यक्ष पद के लिए 7.5 लाख से 15 लाख 25 हजार रुपये और पार्षद पद के लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति दी है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची 25 नवंबर को घोषित की जाएगी. साथ ही, चुनाव चिह्न और उम्मीदवारों की अंतिम सूची 26 दिसंबर को घोषित की जाएगी. 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.
चुनाव आयोग ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी है. ‘अ’ श्रेणी की नगर परिषदों के लिए अध्यक्ष पद के लिए खर्च की सीमा 15 लाख, सदस्य पद के लिए 10 लाख बढ़ाई गई है. ‘ब’ श्रेणी के लिए नगराध्यक्ष पद के लिए 11 लाख 25 हजार और पार्षद पद के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये खर्च की लिमिट तय की गई है. ‘क’ श्रेणी नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये और पार्षद पद के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये खर्च की लिमिट तय की गई है. नगर पंचायत के लिए नगराध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपये और पार्षद पद के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये खर्च की लिमिट तय की गई है. बताया जा रहा है कि आयोग ने यह फैसला महंगाई, प्रचार मटीरियल की कीमतों, डिजिटल मीडिया पर खर्च और गाड़ी किराए जैसे फैक्टर्स पर विचार करने के बाद लिया है.
ऐप के जरिए मिलेगी जानकारी
वोटर्स के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है. इस पर सर्च की सुविधा है. सर्च करके नाम और मतदान केंद्र का पता लगाया जा सकता है. वोटर्स के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है. चुनाव विभाग ने यह भी कहा है कि ऐप के जरिए वोटर लिस्ट, मतदान केंद्र और उम्मीदवारों की जानकारी भी मिलेगी.






