10 वर्षों से अधिक काम करने वाले कामगारों का करीब 2 करोड़ 55 लाख राशि देने का मामला..
जिलाप्रतिनिधि।
गोंदिया। तहसील के गोंदिया ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम खमारी स्थित में. माहेश्वरी साल्वेंट एक्सटेंशन लि. के 34 संचालकों द्वारा उद्योग बंद कर दिया गया। इस कंपनी में शिकायत कर्ता एव 10 साल से अधिक समय तक कार्य करने वाले कामगारों को कानूनन थकबाक़ी देयक देने हेतु मा. ओद्योगिक न्यायालय भंडारा में उनकी कामगार यूनियन द्वारा देयक मिलने हेतु शिकायत दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने आरोपियों को उक्त कंपनी से मशीनरी हटाने पर रोक के आदेश दिए थे एवं कर्मचारियों को देय थकबाक़ी देने प्रस्ताव दिया था। इसके तहत कामगार आयुक्त गोंदिया के समक्ष कर्मचारियों का देयक करीब 2 करोड़ 55 लाख देने का समझौता हुआ था। इस हेतु संचालकों ने भंडारा के औद्योगिक न्यायालय के समक्ष ये रकम दो सप्ताह में कर्मचारियों को व्यक्तिक धनादेश के रूप में देने दो संचालकों के हस्ताक्षर के साथ दिए थे।
फिर्यादि जब मिले धनादेश को विड्रॉल कराने गया तो उसकी अवहेलना हुई एवं फिर्यादि व अन्य कर्मचारियों को ये थकबाक़ी राशि प्राप्त नही हुई। इस तरह आरोपियों ने कोर्ट के समक्ष देने का वादा कर धोखाधड़ी करने का कृत्य करने पर प्रथम श्रेणी न्याय दण्डाधिकारी गोंदिया ने तीन आरोपियों पर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके तहत सुनील आर बारापत्रे उम्र 55 निवासी खमारी, नरेंद्र येरणे उम्र 47 निवासी दहेगाव, श्रावण चुन्नीलाल टेंभरे उम्र 48 निवासी टाकरी, कमलेश परसराम मानकर के विरुद्ध भादवि की धारा 415, 420, 465, 468, 471, 474, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।