जादूटोना करने का संदेह कर मारपीट कर गांव में घुमाया
गोंदिया. तहसील के जब्बारटोला में 29 जून 2016 को पन्नालाल बघेले (65) को गांव के लोगों ने तांत्रिक होने के संदेह में मारपीट कर गांव में घुमाया था. इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने जब्बारटोला के 12 लोगों को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी वाई.जे. तांबोली ने 1 नवंबर को की है.
गोंदिया तहसील के जब्बारटोला के पन्नालाल बघेले को 29 जून 2016 को रात करीब 8 बजे हिवराफाटा में ग्रामीणों ने मारपीट कर गांव में घुमाया था. पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जब्बारटोला के कुछ लोगों को अपनी परेशानी के लिए पन्नालाल बघेले के जादूटोने को जिम्मेदार होने का संदेह हुआ और उन्होंने रात 8 बजे के आसपास पन्नालाल बघेले को सड़क पर रोका और उससे पूछताछ की. इस समय उसकी जमकर पिटाई की गई. पन्नालाल बघेले गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में किया गया. पन्नालाल के बेटे संतोष बघेले की शिकायत पर गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 323, 326, 342, महाराष्ट्र बलि प्रथा और अन्य अमानवीय और अघोषित कृत्यों की रोकथाम व उन्मूलन और काला जादू अधिनियम 2013 के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक सुनील पाटिल ने की थी. इस मामले में 12 आरोपियों को सजा सुनाई गई. सरकारी वकील मुकेश बोरिकर ने इस मामले में फिर्यादी का प्रतिनिधित्व किया.
12 लोगों को सजा, दो की मौत
इस मामले में कैलाश नागपुरे, देवदास चिखलोंडे, संजू चिखलोंडे, मोरसिंह चिखलोंडे, राजकुमार चिखलोंडे, मुन्नालाल चिखलोंडे, सुरेंद्र चिखलोंडे, डोमा बागड़े, दिनेश बागड़े, देवचंद चिखलोंडे, धर्मराज चिखलोंडे और बाबूलाल चिखलोंडे को सजा सुनाई गई है. इनमें से धर्मराज चिखलोंडे और बाबूलाल चिखलोंडे की मौत हो चुकी है.