गोंदिया. जिला व अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वानखेडे ने अॅट्रासिटी प्रकरण में बंदी आरोपी प्रशांत उर्फ दद्दू वाघमारे की सर्शत जमानत मंजूर की है. बताया जा रहा है कि 18 जुलाई 2024 को लक्ष्मीनगर परिसर में अविनाश बोरकर व उसके एक मित्र का गंगाधर चंद्रिकापुरे के साथ वादविवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू निकालकर गंगाधर चंद्रिकापुरे पर प्रहार कर दिया गया था. इस घटना की शिकायत पर शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. इसी तरह आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. इस प्रकरण में आरोपी प्रशांत उर्फ दद्दू वाघमारे की जमानत के लिए एड. अंजली एम. चव्हाण ने प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी. जिसमें न्यायाधीश वानखेडे ने उक्त आरोपी को सर्शत जमानत दे दी.
अॅट्रासिटी प्रकरण में आरोपी को मिली जमानत
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