Wednesday, May 20, 2026
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कन्हालगांव में नियोजल बालविवाह रोकने में प्रशासन को सफलता

गोंदिया. अर्जुनी मोरगांव तहसील के कन्हालगांव में बालविवाह रोकने में प्रशासन को सफलता मिली है.
अर्जुनी मोरगांव तहसील के कन्हालगांव में बालविवाह होने की गुप्त जानकारी मिली थी. जिलाधीश डा. मंगेश गोंदावले, पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनिकर के आदेश व मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाइन, इंडिय सोशल वेलफेअर सोसायटी गोंदिया, अर्जुनी मोरगांव थाने की टीम तैयार कर जानकारी के आधार लड़के व लड़की के जन्म प्रमाणपत्र ग्राम सेवक के पास से प्राप्त किए गए. प्रमाण पत्र पर लड़के की उम्र 19 वर्ष 11 महिने 24 दिन दिखाई दी. जिसके बाद मंगलवार की शाम 4.30 बजे पूरी टीम कन्हलगांव पहुंची. उक्त विवाह के बारे में सरपंच, आंगनवाड़ी सेवक, पुलिस पाटिल, उपसरपंच, आशा सेविका, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड बाल संरक्षण समिति सदस्य और अन्य ग्राम अधिकारियों को सूचित किया गया.
26 मई 2026 को मंडप पूजन और हल्दी कार्यक्रम और 27 मई को शाम 6.30 बजे शादी की जानकारी मिली थी. पुलिस के साथ महिला बाल विकास विभाग और इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी टीम ने वर-वधू, माता-पिता व रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर लड़के-लड़की की उम्र कम है और वह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के तहत एक आपराधिक अपराध है. बच्चों व उनके परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाए गए. बच्चों के माता-पिता और रिश्तेदारों से शपथ पत्र और सहमति पत्र लिखवाए गए कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होने तक शादी नहीं की जाएगी. ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ का महत्वाकांक्षी अभियान चल रहा है और ‘बाल विवाह मुक्त गोंदिया’ बनाने का हमारा संकल्प अभियान चल रहा है. मौके पर उपस्थित सभी लोगों को ऐसे बाल विवाह के मामले में आंगनवाड़ी सेविका, निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला बाल संरक्षण सेल, चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर संपर्क करने के लिए कहा गया. यह कार्रवाई जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबाडे व इंडियन सोशल वेल्फेअर सोसायटी के जिला समन्वयक ज्ञानेश्वर पटले के नेतृत्व में की गई.

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