गोंदिया. खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता नियमों के उल्लंघन तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को दूर नहीं करने के मामले में गोंदिया के कुडवा नाका, रिंग रोड स्थित शालीमार होटल का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस 13 अक्टूबर से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है. सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य व औषधि प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.
प्रशासन द्वारा जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के पालन की नियमित जांच की जाती है. इसी क्रम में 3 सितंबर 2026 को FoSCoS प्रणाली के माध्यम से शालीमार होटल का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए होटल संचालक को सुधार नोटिस जारी किया गया था. लेकिन, नोटिस के अनुसार आवश्यक सुधार नहीं किए गए और न ही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. इसके बाद 12 अक्टूबर को होटल का दोबारा निरीक्षण किया गया. इस दौरान पहले बताई गई खामियां बरकरार मिलीं. जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, फिसलन भरी फर्श, कर्मचारियों के हाथ धोने की सुविधा का अभाव और दीवारों का रंग व प्लास्टर उखड़ा हुआ पाया गया. इसके अलावा वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट व्यवस्था में गंदगी, खुली नालियां तथा नालियों में जमा खाद्य कचरा भी मिला. निरीक्षण में खाद्य पदार्थों को संभालते समय आवश्यक स्वच्छता नहीं रखने और कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात भी सामने आई. खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, साफ-सुथरा परिसर और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं.
अगले आदेश तक खाद्य कारोबार पर रोक
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के प्रावधानों के तहत इन खामियों को गंभीरता से लिया गया. इसके बाद खाद्य व औषधि प्रशासन के गोंदिया कार्यालय की सहायक आयुक्त तथा पदनिर्देशित अधिकारी अमृता शिर्के ने होटल का खाद्य व्यवसाय लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया. निलंबन की अवधि में संबंधित प्रतिष्ठान में किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.



