Saturday, July 27, 2024
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अक्षय बावनकर को 2 माह के लिए किया तडीपार

गोंदिया. गोरेगांव तहसील में मोटरसाइकिल चोरी व अवैध शराब बेचने वाला नोनीटोला निवासी आरोपी अक्षय गोविंदा बावनकर (32) को उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी तिरोड़ा के आदेश पर दो माह के लिए जिले से तड़ीपार किया गया है.
गोरेगांव तहसील परिसर में मोटरसाइकिल चोरी व अवैध शराब बेचने वाला नोनीटोला निवासी आरोपी अक्षय गोविंदा बावनकर (32) से क्षेत्र के नागरिक परेशान थे. वहीं शांति व व्यवस्था को खतरा था. महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम के तहत उसके खिलाफ बार-बार कार्रवाई के बावजूद उसने अवैध शराब बेचना जारी रखा. गोरेगांव थाने के पुलिस निरीक्षक ने उसे जिले से तड़ीपार करने के लिए धारा 56 (1) (अ)(ब) महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी तिरोड़ा के मंजुरी के लिए प्रस्तुत किया था. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी तिरोड़ा के आदेश अनुसार प्रभारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी संकेत देवलेकर ने प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी की और उक्त आरोपी को गोंदिया जिले की सीमा से तड़ीपार करने की शिफारिश की. जिसके तहत नोनीटोला निवासी आरोपी अक्षय बावनकर कर 2 माह के लिए जिले से तड़ीपार किया गया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के मार्गदर्शन में की गई.

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