गोंदिया. सड़क अर्जुनी तहसील के ग्राम राका/पलगांव में आरोपी रामकृष्ण श्रावण चांदेवार व देवराम श्रावण चांदेवान ने अपने जमीन पर बोरवेल के लिए गड्ढा खोद कर रखा था. जिसमें विक्की खुशाल दोनोडे (3 वर्ष 3 माह) की गिर कर मौत हो गई थी. यह घटना 3 सितंबर 2016 को घटित हुई थी. जिसकी शिकायत फिर्यादी सिंधुबाई नारायण दोनोडे ने पुलिस थाने की थी. यह मामला न्यायालय अनेक दिनों से लंबित था. जिसका फैसला 26 मार्च को दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी डा. विक्रम आव्हाड ने सुनाया. आरोपी रामकृष्ण चांदेवार (47) को दोषी ठहराते हुए दो माह की सजा व 700 रु. का जुर्माने की सुजा सुनाई. वहीं आरोपी क्र. 2 की पहले ही मृत्यु हो गई थी और आरोपी क्र. 3 व 4 को सबुतो के अभाव में निर्दोष रिहा किया गया. दोष सिद्ध करने के लिए कुल 12 गवाहों की जांच की गई. सरकार की ओर एसे एड.ओ.एस. गहाणे ने पैरवी की. मामले की जांच पुलिस निरीक्षक केंद्रे ने की. न्यायालय का कामकाज पुलिस निरीक्षक मंगेश काले के मार्गदर्शन में हवलदार भारत रामटेके ने संभाला.
आरोपी को दो माह की सजा व 700 रु. का जुर्माना
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