गोंदिया : गोंदिया के भूमिका अशोक रामटेके इस पॉलिसीधारक को इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया था. जिसे लकर पॉलिसी धारक अशोक रामटेके की पत्नी भूमिका रामटेके ने जिला ग्राहक न्यायालय के माध्यम से न्याय ही गुहार लगाई. जिस पर पॉलिसीधारक को 9 प्रतिशत ब्याज सहित इंश्योरेंस क्लेम की राशि देने का आदेश जिला ग्राहक शिकायत न्यायालय ने सुनाया है. वहीं मानसिक परेशानी तथा शिकायत खर्च की भी राशि अदा करने के निर्देश दि गए है. इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि अशोक टीकाराम रामटेके ने लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया (एलआईसी) इस इंश्योरें कंपनी से 23 सितंबर 2019 को जीवन आनंद 1 लाख रु. की पॉलिसी निकाली थी. नियमित रूप से पॉलिसी की किस्त अदा की जा रही थी कि अचानक पॉलिसीधारक अशोक रामटेके की 14 नवंबर 2020 को मृत्यु हो गई. जिसके बाद अशोक रामटेके की पत्नी भूमिका रामटेके ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए एलआईसी कंपनी से संपर्क कर इंश्योरेंस क्लेम के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से साफ इन्कार कर दिया. जिस पर भूमिका रामटेके ने इंश्योरेंस क्लेम मिलने के लिए जिला ग्राहक न्यायालय में जाकर 25 अगस्ट 2022 को इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला ग्राहक शिकायत आयोग के अध्यक्ष भास्कर योगी व सदस्य सरिता रायपुरे ने लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन इंडिया कंपनी को शिकायतकर्ता को 1 लाख रु. 9 प्रतिशत ब्याज सहित तथा मानसिक रूप से परेशान करने पर 3 हजार रु. व शिकायत खर्च के 2 हजार रु. देने का आदेश सुनाया है. यदि आदेश सुनाने के बाद 30 दिनों में शिकायतकर्ता को क्लेम की राशि अदा नहीं की गई तो 12 प्रतिशत ब्याज सहित क्लेम की राशि देने का भी आदेश सुनाया गया है. शिकायतकर्ता की ओर से एड.एन.डी. भौतिक, एड. एल.एन. चौरे ने पैरवी की.
एलआईसी को इंश्योरेंस न देना पड़ा महंगा
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