गोंदिया। वर्ष 2020 में गोंदिया शहर क्षेत्र अंतर्गत जिला परिषद की पुरानी इमारत में सीमेंट सीट को तोड़कर अवैध तरीके से प्रवेश कर भीतर से हेंड पंप दुरुस्ती के करीब 4 लाख 22 हजार 554 रुपये के माल की चोरी करने के मामले पर गोंदिया न्यायालय ने पांच आरोपियों को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 2 हजार दंड भी सुनाया।
इस चोरी मामले पर जिप कर्मचारी राधेश्याम शंकर राऊत, निवासी गोंदिया की शिकायत पर गोंदिया शहर थाने में अप. क्र.734/2020 धारा 454, 457, 380, 461, 34 भा.द.वि. के तहत मामला दर्ज किया था।एव जांच में १)आशिष गणेश बावणे, २८ वर्ष,
२) रोशन शिवनारायण लामकासे, २७ वर्ष, रा. दोनों निवासी गौरीनगर गोंदिया. ३) प्रशांत सत्यवान वानखेडे, २१ वर्ष, ४) अनिलसिंह नरेन्द्रसिंह गौर,२८ वर्ष, ५) मयुर सिध्दार्थ भालाधरे, २८ वर्ष, रा. तिन्ही गणेश नगर गोंदिया को गिरफ्तार कर अपराध सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की थी।
आरोपी क्र 1 से 5 के विरुद्ध प्रस्तुत सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्री. अभिजीत कुलकर्णी, न्यायालय गोंदिया ने दि. 09/01/2023 को प्रत्येक आरोपी को 5 वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येक को 2000/- रू. दंड की सजा सुनाई।
गौरतलब है सजा प्राप्त आरोपियों में आरोपी क्र.1 के विरुध्द पो.थाने गोंदिया शहर में 2 अपराध, आरोपी क्र.2, 3, 4 के विरुध्द गोंदिया शहर थाने में प्रत्येक पर 01 अपराध एवं आ.क्र. 5 के विरुध्द पो. ठाणे गोंदिया शहर व रामनगर में 01 अपराध दर्ज है।
इस मामले की जांच सह.पोलीस निरीक्षक विजय राणे ने की एवं प्रकरण में युक्तिवाद सहा. सरकारी वकील श्री. सुरेश रामटेके ने की। न्यायालयीन कामकाज पो. हवा. ओम राज जामकाटे, पो.शि. किरसान ने किया।