गोंदिया. जिला न्यायालय परिसर में गोविंदपुर निवासी नीरज उर्फ पिंटू श्रीवास्तव (35) ने अर्जीनवीस पर चाकू से हमला कर दिया था और उसका मोबाइल व 2 हजार रु. लुट लिया था. इस मामले मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास व 1000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई है.
रावणवाड़ी निवासी दीपक छगनलाल हरिनखेड़े जो न्यायालय क्षेत्र में अर्जीनवीस का काम कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी नीरज उर्फ पिंटू श्रीवास्तव वहां आया और चाकू निकालकर हरिनखेड़े पर तान दिया. उनके पास से 2 हजार रु. और एक मोबाइल फोन चुरा लिया. दीपक हरिनखेड़े द्वारा मोबाइल और पैसे वापस मांगने पर आरोपी नीरज ने चाकू से उसके कान पर वार कर घायल कर दिया. इसकी जानकारी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में उपस्थित वकील और गेट पर उपस्थित पुलिस ने नीरज को पकड़ लिया और उससे चाकू छीन लिया. मौका पाकर आरोपी मोबाइल फोन वहीं फेंककर भाग गया. आरोपी के खिलाफ शहर थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पैसे और चाकू जब्त कर लिया. आरोपियों के खिलाफ पुख्ता गवाह साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई में आरोपी नीरज उर्फ पिंटू श्रीवास्तव को दोषी पाए जाने पर 24 जुलाई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई. सहायक पुलिस निरीक्षक सागर पाटिल ने दंडनीय अपराध की जांच की. सहायक सरकारी वकील मुकेश बोरिकर ने मामले की पैरवी की. न्यायालय की कार्यवाही हवलदार ओमराज जामकाटे, किरसन ने किया.
चाकू की नोंक पर लुटनेवाले को 7 साल का कारावास डेढ़ माह में मामले की जांच
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