Saturday, July 27, 2024
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छेड़खानी करने वाले को 3 साल की कैद

गोंदिया. शहर स्थित सावराटोली की एक महिला के घर में घुसकर उसका विनयभंग करनेवाले आरोपी को अदालत ने तीन साल कैद एवं 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम शकील शहजादा शेख (उम्र 37, निवासी सावरटोली) है.
आरोपी शकील शहजादा शेख ने 19 दिसंबर 2015 को जब महिला अपने कमरे में सो रही थी तभी आरोपी ने उसके कमरे में आकर उसके कपड़े खींच कर विनयभंग किया. महिला की शिकायत पर शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. वरिष्ठों के मार्गदर्शन में अपराध की जांच पूरी की गई. जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुख्ता गवाह साक्ष्य जुटाए गए. अपराध की विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा आपराधिक मामला प्रारम्भ किया गया. 16 जून को मुख्य मजिस्ट्रेट अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी शकील शहजादा शेख को 3 साल के कठोर कारावास और 6 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. दंडनीय अपराध की जांच थानाध्यक्ष यशवंत शहारे ने की. कोर्ट में सहायक लोक अभियोजक सुरेश रामटेके ने पैरवी की. न्यायालय की कार्यवाही का अवलोकन पुलिस आरक्षक ओमराज जामकाटे, आरक्षक किरसान ने संभाला.

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