गोंदिया. नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुख्य व जिला सत्र न्यायाधीश वानखेड़े ने 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
आमगांव तहसील के गोरठा निवासी आरोपी जितेंद्र सुरेश शेंडे (21) ने सन 2017 में नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ भोसा जंगल परिसर, जिप स्कूल भोसा, शिवनी खेत परिसर, बिजेपार जंगल, कालीसराड डैम, कोटरा डैम ऐसे विभिन्न जगह लेजाकर दुष्कर्म किया और फिर शादी से इनकार कर दिया. आमगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. अपराध की जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और दोषारोपपत्र सत्र न्यायालय गोंदिया में पेश किया गया. मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश ने उक्त मामले की सुनवाई में काफी बहस के बाद आरोपी के खिलाफ गवाह साक्ष्यों से अपराध सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश वानखेडे ने आरोपी को 10 साल का सश्रम कारवास व 3 हजार रु. जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह का सश्रम कारावास, साथ ही 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रु. जुर्माना, जुर्माना ना भरने पर 2 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विनोद वाकडे ने की. पैरवी सरकारी वकील पाटनकर ने की व न्यायालयीन कार्य सिपाही ब्राह्मनकर ने देखा.
दुष्कर्मी आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास
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