Saturday, July 27, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedपॉस्को मामले में आरोपी बाइज्जत बरी

पॉस्को मामले में आरोपी बाइज्जत बरी

गोंदिया. मुख्य जिला व विशेष सत्र न्यायालय गोंदिया ने बच्चों के यौन अपराधों की रोकथाम अधिनियम (POCSO) मामले में 23 साल के आरोपी बल्ला उर्फ चंभरू नागपुरे को बाइज्जत बरी कर दिया.
सालेकसा थाने के तहत मौजा खड़खड़ीटोला निवासी पीड़िता ने सालेकसा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 21 मार्च 2017 को सुबह 9.30 बजे पीड़िता सालेकसा स्थित भारतीय स्टेट बैंक में पैसे निकालने गई थी. लेकिन उक्त बैंक बंद होने के कारण जब वह सालेकसा चौराहे पर आई तो अपनी सहेली से मिली और उसके साथ 5 से 10 मिनट तक बैठी. उसी समय उसके गांव में रहने वाला आरोपी बल्ला उर्फ चंभरू नागपुरे (23) वहां आया. उसे देखकर पीड़िता वहां से चली गई. बाद में जब वह मुरुमटोला रोड से अपने गांव जा रही थी, तो दोपहर 1 बजे आरोपी पीछे से अपनी मोटरसाइकिल से आया और पीड़ित की साइकिल के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और पीड़ित से कहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? साथ ही उसने पीड़िता को खींचकर उसका हाथ पकड़ लिया. तब पीड़िता ने उससे कहा कि मैं अपने माता-पिता को तुम्हारा नाम बताऊंगी और आरोपी भाग गया. शिकायत के अनुसार पुलिस ने धारा 354, 354 अ, ड भादंवि व धारा 7, 8, 11, 12 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर गोंदिया न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद पीड़िता की ओर से कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. सरकारी वकील और आरोपी के वकील एड. शबाना अंसारी की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments