गोंदिया : गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के गोठनगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसटोला में रात्रि के समय गश्त करते समय वन विभाग के कर्मचारियों को संरक्षित वन कक्ष क्रं. 753 में जंगल एवं खेतों से सटे क्षेत्रों में वन्यप्राणियों का शिकार करने के लिए विद्युत करंट प्रवाहित तार लगे दिखाई पडे।
इसकी जानकारी तत्काल केशोरी स्थित महावितरण कार्यालय को देकर उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति खंडित की गई। घटनास्थल पर पाई गई चार साईकिलों की पहचान के आधार पर 2 फरवरी को परसटोला निवासी आरोपी श्रीराम ध्ुार्वे को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसके पास से 4 किलो सेंट्रींग तार, 53 नग बांस की खुटिया, 1 हेड टॉर्च एवं ४ साईकिले जप्त की गई। आरोपी के खिलाफ अवैध रूप से विद्युत प्रवाहित तार का उपयोग कर करंट द्वारा वन्यजीवों का शिकार करने का प्रयास करने के आरोप में वन विभाग ने अपराध दर्ज किया है। पुछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अन्य तीन साथियों के नाम भी बताए। जिसके बाद 8 फरवरी को अन्य तीन आरोपी परसटोला निवासी अरविंद कुलमेथे, पंकज उईके एवं हेमंत हातझाडे को गिरफ्तार कर अर्जुनी मोरगांव के प्रथम श्रेणी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने पहले आरोपी को एक दिन की कस्टडी तथा अन्य तीन आरोपियों को 21 फरवरी तक न्यायालयीन हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। जिसके बाद आरोपियों को भंडारा जेल रवाना कर दिया गया है।
रवि ठकरानी ( प्रधान संपादक)
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