जिले में कृषि केंद्रों के 84 सैंपल अमानक
गोंदिया. राज्य सरकार ने फर्जी बीज और उर्वरक बनाने और बेचने वालों के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज करने का प्रावधान करने वाला कानून बनाने का फैसला किया है. उस कानून के मुताबिक जिले में जांच किये गये 48 नमूने अमानक पाये गये. इसी प्रकार कृषि विभाग के माध्यम से फर्जी बीज, उर्वरक, कीटनाशक बेचने वाले 43 लाइसेंसधारियों पर नये कानून के तहत कार्रवाई की गयी.
जिले के किसानों को सही कीमत और समय पर गुणवत्तापूर्ण, अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट मिले और इसे नियंत्रित करने के लिए, प्रभाग स्तर पर 1, जिला स्तर पर 1 और तालुका स्तर पर 8 भरारी टीम हैं. जिला स्तर के साथ-साथ तालुका स्तर पर भी शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किए गए हैं. जिला गुणवत्ता निरीक्षक के साथ-साथ भरारी टीम के माध्यम से शुक्रवार, 25 अगस्त के अंत तक कुल 2 हजार 682 बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिनमें उर्वरक 1112, बीज 950 और कीटनाशक 620 शामिल हैं. जिनमें 3 लाइसेंस, बीज के 3 लाइसेंस, उर्वरक के 36 लाइसेंस, कीटनाशक के 4 लाइसेंस ऐसे कुल 43 लाइसेंसधारकों पर कानून के तहत कार्रवाई की गई. प्रावधानों के उल्लंघन के लिए बीज के 5, उर्वरक के 23 और कीटनाशकों के 1 सहित कुल 29 लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया गया. साथ ही 106 किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदानों की आपूर्ति के अनुरूप बीज के 538 नमूने, उर्वरक के 106 और कीटनाशकों के 34 नमूने लिए गए. विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों के 52 नमूने, बीज के 29 नमूने तथा कीटनाशकों के 3, ऐसे कुल 84 नमूने अप्रमाणित पाए गए हैं. अप्रमाणित नमूने के संबंध में निर्माण कंपनी एवं विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है.
कोई समस्या हो तो कॉल करें
फर्जी उर्वरकों और कृषि आदानों की बिक्री को रोकने के लिए, कृषि विभाग ने किसानों को कृषि आदानों की खरीद के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना करने पर शिकायतों पर तत्काल विचार करने के लिए एक मोबाइल नंबर की घोषणा की है. तहसील में कृषि अधिकारियों के मोबाइल नंबरों की घोषणा की गई है और शिकायतें की जानी चाहिए.
हिंदूराव चव्हाण, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी