जिला सत्र न्यायालय का फैसला
गोंदिया. जिला न्यायालय-2 व अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बड़े भाई की धारदार हथियार से हत्या करने के आरोप में छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सुनवाई 31 जनवरी को जिला न्यायाधीश-2 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन.डी. खोसे ने की है. आरोपी का नाम सड़क अर्जुनी तहसील सौंदड़ निवासी भरत मदनकर (62) है.
सौंदड़ निवासी आरोपी भरत मदनकर मृतक पंढरी धोंडू मदनकर का सगा भाई था. आरोपी और मृतक के खेत का बंटवारा हो गया था. वे एक-दूसरे से सटे हुए थे. मृतक पंढरी (72) कभी-कभी शराब पीकर घर आने पर आरोपी पर गुस्सा हो जाता था. इसलिए आरोपी पंढरी से नाराज था. उससे बात नहीं करता था. 5 जून 2019 को आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते पंढरी मदनकर को खेत में अकेला पाकर धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी. दोपहर 2.30 बजे के बीच पंढरी की पत्नी सुमित्रा मदनकर खेत पर गई थीं. तभी उसने इस प्रकार को देखा. पंढरी को खेत की झोपड़ी में जमीन पर मृत पाया गया. इस संबंध में डुग्गीपार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था. इस घटना की जांच पुलिस निरीक्षक विजय पवार ने की. पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन और पुलिस निरीक्षक विजय पवार की देखरेख में हवलदार रविशंकर चौधरी ने न्यायालयीन कार्यवाही की पैरवी की है.
बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को आजीवन कारावास
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