Saturday, July 27, 2024
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बिना लाइसेंस के खाद बेचने वाले 2 के खिलाफ मामला दर्ज

2 लाख रु. का स्टॉक जब्त
गोंदिया. कृषि विभाग की भरारी टीम ने बिना लाइसेंस के 2 खाद विक्रेताओं के यहां छापा मारकर करीब 2 लाख रु. का खाद का स्टॉक जब्त किया है. यह कार्रवाई गोरेगांव तहसील के मुंडीपार में की गई. इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
कृषि विभाग को सूचना मिली कि गोरेगांव तहसील के मुंडीपार और हेटी (पालेवाड़ा) के 2 व्यक्ति बिना लाइसेंस के उर्वरक बेच रहे है. जिसके आधार पर भरारी टीम ने छापेमारी कार्रवाई की. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, भादवि की धारा 420, 34 के तहत गोरेगांव पुलिस थाने में 29 जुलाई को मामला दर्ज किया गया है. मध्यप्रदेश राज्य की विनायक इंडिया बायो फर्टिलाइजर्स प्रा. ली. घटबिलोड कंपनी की 50 किलोग्राम की 150 बोरी कीमत 1290 प्रति बोरी ऐसा कुल 1 लाख 93 हजार 500 रु. का माल जब्त माल जब्त किया गया है. यह कार्रवाई नागपूर विभाग के विभागीय कृषि सहसंचालक राजेंद्र साबले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी हिंदूराव चौहान, कृषि विकास अधिकारी एम.के. मडामे के मार्गदर्शन में गोरेगांव पंस कृषि अधिकारी राजेश रामटेके की फिर्यादी पर की गई. कार्रवाई के लिए जिला गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक यसलव बावनकर, जिला कृषि अधिकारी पी.डी. कुर्वे, कृषि अधिकारी अतुल येडे ने प्रयास किया.

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