गोंदिया. पड़ोस की 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को जिला न्यायाधीश-1 व विशेष सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे ने 5 साल का सश्रम कारावास व 1 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम गोंदिया निवासी ओमलाल (42) बताया गया है.
आरोपी ओमलाल (42) पीड़िता के घर के बगल में ही रहता है. वह बिजली फिटिंग और मरम्मत का काम कर रहा था. इसलिए आरोपी का पीड़िता के घर आना-जाना लगा रहता था. इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने 7 वर्षीय पीड़िता 24 दिसंबर 2022 को शाम करीब 4 बजे अपने घर के पास खेल रही थी, आरोपी ने पीड़िता को 500 देकर आधा लीटर दूध और तेल लेने के लिए किराना दुकान पर भेज दिया और चॉकलेट लेने को बोला. जब पीड़ित दुकान से सामान लेकर आरोपी के घर पहुंचा तो आरोपी पीड़ित को उठाकर अपने घर ले गया. उसे अन्य लोगों ने उसका यौन शोषण करने की कोशिश करते हुए देखा. पीड़िता की मां ने 27 दिसंबर को रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. सहायक पुलिस अधिकारी अभिजीत भुजबल ने जांच की. अतिरिक्त सरकारी वकील सतीश यू. घोडे ने अदालत के समक्ष 5 गवाहों की गवाही दर्ज की. विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी ने दलील दी कि आरोपियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए. आरोपी वकील व सरकारी वकील की विस्तृत बहस के बाद तदर्थ जिला न्यायाधीश-1 व विशेष सत्र न्यायाधीश एन. बी. लवटे ने आरोपी के खिलाफ सरकारी पक्ष के साक्ष्य, उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य और सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपी ओमलाल को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रु. के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार यादवराव कुर्वे ने प्रयास किया.
विनयभंग के आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास
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