गोंदिया. शासकीय कामकाज में बाधा निर्माण करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय-2 की ओर से पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
जानकारी के अनुसार आरोपी ग्राम आकोटोला तहसील गोरेगांव जिला गोंदिया निवासी पुरुषोत्तम थामन भगत अपने खेत में सिंचाई प्रकल्प के पानी से बिना अनुमति सिंचाई कर रहा था. जिस पर विद्युत विभाग के अधिकारी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए उसके शासकीय कर्तव्य पालन में बाधा निर्माण की. जिसके बाद संबंधित अधिकारी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ सालेकसा थाने में वर्ष 2016 में भादंवि की धारा 353, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला जिला न्यायालय क्र.2 में वर्ष 2019 से लंबित था. इस मामले में आरोपी पुरुषोत्तम भगत की ओर से उन्हें जिला विधी सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई वकील सुजाता तिवारी ने पैरवी की. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से 6 गवाह प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अपराध से बरी कर दिया. यह जानकारी दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सकलेश पिंपले ने विज्ञप्ति में दी हैं.
शासकीय काम में बाधा डालनेवाला आरोपी बरी
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