Friday, October 18, 2024
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एक 16 वर्षीय बालिका वधु बनने से बची, दामिनी पथक की कार्रवाई

गोंदिया। बाल विवाह को कानूनन मान्यता नहीं है। ये एक अपराध है ये जानते हुए भी समाज में में व्याप्त परंपरा और अन्य रूढ़िवादी कुरीतियों के तहत आज भी नाबालिग लड़कियों को बालिका वधू बनाने का कार्य जारी है।
आज इसी बालविवाह के चलते एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को वधु बनने से रोकने पुलिस के दामिनी पथक ने बेहतर कार्य किया। दामिनी पथक को गोपनीय जानकारी मिली थी कि गोंदिया जिले के एक गाँव में 16 साल की एक नाबालिग लड़की की 2 मार्च 2023 को शादी कराई जा रही है।
इस सूचना के मिलते ही पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे के आदेश पर दामिनी पथक तुरंत हरकत में आई, एवं गोंदिया ग्रामीण थाना पुलिस, महिला व बाल विकास विभाग, जिला संरक्षण कक्ष में संयुक्त टीम बनाकर इस खबर की तस्दीक हेतु उक्त स्थान पर दबिश दी।
जांच में नाबालिक लड़की की उम्र 16 साल 2 माह पाई गई। टीम द्वारा बाल विवाह के बारे में लड़की व लड़के के माता-पिता को जानकारी दी गई एवं इस विवाह को रोका गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोंदिया निखील पिंगळे , अपर पुलिस अधीक्षक, गोंदिया अशोक बनकर के मार्गदर्शन में दामिनी पथक के मपु उपनि प्रियंका पवार , पुशि राजेंद्र अंबादे, रमेंद्र बावनकर मपुशि निशा बंसोड , पुनम मंजुटे, नेहा पाचे पोलीस स्टेशन गोंदिया ग्रामिण के सपुनि आसाराम चव्हान, सहा पोउपनि, प्रदिप गणवीर, पोशि दिपक लिल्हारे, राकेश इंदुरकर व महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष , गोंदिया के गजानन गोबाडे, रेखा बघेले, मनिषा मोहुले, कपील टेंभुरकर, भागवत सुर्यवंशी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बालविवाह को रोकने का कार्य किया।

रवी ठकरानी
प्रधान संपादक
9359328219

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