गणेशोत्सव में DJ की कर्कश आवाज पर पुलिस की नजर, लेजर लाइट, मिड मिक्सर व मिक्सर लाइट पर प्रतिबंध

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गोंदिया. आगामी गणेशोत्सव के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उत्सव शांतिपूर्ण व सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने DJ संचालकों और मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं. शनिवार को पुलिस मुख्यालय स्थित प्रेरणा हॉल में जिले के DJ संचालक-मालिकों की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने की.
बैठक में उपविभागीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी, जिले के गोपनीय अमलदार तथा करीब 100 डीजे संचालक-मालिक उपस्थित थे. पुलिस अधीक्षक भामरे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गणेशोत्सव की रैलियों और विसर्जन जुलूस के दौरान लेजर लाइट, मिड मिक्सर व मिक्सर लाइट का उपयोग नहीं किया जाए. इनका उपयोग पाए जाने पर संबंधित मंडल और डीजे संचालक-मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि DJ की कर्कश आवाज से नागरिकों के जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ता है. इसलिए निर्धारित ध्वनि सीमा का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है. निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि DJ वाहनों में दोनों ओर पैनल बाहर निकालकर चलाने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, गोंदिया के समन्वय से जिले के डीजे वाहनों की जांच की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले अथवा अवैध तरीके से तैयार किए गए डीजे वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बैठक के दौरान उपस्थित डीजे संचालक-मालिकों की समस्याएं व सुझाव भी सुने गए. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गणेशोत्सव के दौरान नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

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