गोंदिया. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने 11 भंडारा-गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव कराने का निर्णय लिया है. साथ ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और मतदान 19 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को निर्धारित की गई है. लोकसभा आम चुनाव को भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत हथियार लाइसेंस धारकों को सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर रोक लगाना आवश्यक है. इसी प्रकार न्यायालय की रिट याचिका क्र. 835/2009 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव को भयमुक्त व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए उपरोक्त अवधि में हथियार रखने के लाइसेंस धारक से हथियार जमा करना आवश्यक है. पर्यावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी प्रजीत नायर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश दिया है. भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार गोंदिया जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. अत: जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को उपरोक्त आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उपरोक्त क्षेत्रों के सभी शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र चुनाव अवधि के लिए पुलिस विभाग में जमा करा दें. बैंकों को हथियार जमा करने से छूट दी जा रही है. जिन व्यक्तियों को चुनाव के दौरान हथियार ले जाना आवश्यक है, उन्हें अपना आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी गोंदिया को प्रस्तुत करना चाहिए. इसके बाद समिति की बैठक में संबंधित के आवेदन पर विचार किया जाएगा. उक्त आदेश 17 मार्च को जारी किया गया है. जिला दंडाधिकारी प्रजीत नायर ने एक चर्चा के माध्यम से सूचित किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
चुनाव अवधि के दौरान हथियार पुलिस विभाग में जमा करें
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