Monday, April 20, 2026
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ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन पर सख्ती, सात दिनों में तीन आरोपी गिरफ्तार

गोंदिया. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए “ऑपरेशन संरक्षा” के तहत रेलगाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थों के अवैध परिवहन के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी क्रम में 10 से 16 मार्च तक सात दिनों के दौरान रेलवे सुरक्षा बल नागपुर मंडल ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए ज्वलनशील गैस सिलेंडर के अवैध परिवहन में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
रेलवे यात्रा प्रतिदिन लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं सुगम साधन है, किंतु यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर, केरोसीन, डीजल, पेट्रोल एवं पटाखों जैसे ज्वलनशील पदार्थों का साथ में परिवहन करना कानूनन अपराध है. इससे न केवल यात्रियों की जान को खतरा होता है, बल्कि रेल संपत्ति एवं राष्ट्रीय संपत्ति को भी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. इन खतरों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा निरंतर निगरानी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है. मुन्नवर खुर्शीद, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के निर्देशन तथा श्री दीप चंद्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेसुब, नागपुर मंडल के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. अभियान के अंतर्गत मंडल के सभी पोस्टों, विशेष टीमों एवं राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार चेकिंग की जा रही है.
अभियान के दौरान दिनांक 10 मार्च को रेसुब गोंदिया की विशेष टीम द्वारा गाड़ी संख्या 12810 हावड़ा–मुंबई मेल में गुदमा–गोंदिया के मध्य कोच S-03 में एक यात्री प्रकाश श्रीवास (34 वर्ष, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़) को अवैध रूप से गैस सिलेंडर ले जाते हुए पकड़ा गया. इसी प्रकार 15 मार्च को रेसुब नैनपुर द्वारा गाड़ी संख्या 51712 में चेकिंग के दौरान कोच WC 164295 में एक महिला यात्री दीपाली ठाकुर (24 वर्ष, जिला मंडला, मध्य प्रदेश) को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसके पास से इंडेन कंपनी का घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया गया. वहीं 16 मार्च को रेलवे स्टेशन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इतवारी में रेल सुरक्षा बल एवं जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से फायर सेफ्टी ड्राइव के दौरान गाड़ी संख्या 68714 इतवारी–बालाघाट मेमो लोकल में एक व्यक्ति अक्षय मेश्राम (25 वर्ष, जिला बालाघाट) को गैस स्टोव (सिलेंडर सहित) अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया. तीनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है.

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