महिला की कलाई पर वार करने वाले आरोपी को सजा, 3 हजार रु. जुर्माना और एक वर्ष तक अच्छे आचरण की ताकीद

0
82

गोंदिया. बच्चे की टी-शर्ट पर हाथ पोंछने को लेकर हुए विवाद में महिला पर धारदार वस्तु से हमला करने वाले आरोपी को गोंदिया न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 3 हजार रुपए जुर्माना और एक वर्ष तक अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने की सजा सुनाई है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी योगेश्वरी राऊत ने यह फैसला सुनाया.
यह घटना 27 अक्टूबर 2021 को गोंदिया शहर के कुंभारटोली (वाजपेयी वार्ड) क्षेत्र में हुई थी. शिकायतकर्ता रेखा राधेश्याम मोहनानी (46) का बेटा पड़ोस में आयोजित वास्तु पूजन के भोजन कार्यक्रम में गया था. इसी दौरान आरोपी राज भीकम देशमुख (20), निवासी कुंभारटोली ने एक छोटे बच्चे की टी-शर्ट पर अपना मुंह और हाथ पोंछ दिया. इस बात को लेकर रेखा मोहनानी ने राज देशमुख को टोका. इससे नाराज आरोपी ने उनके साथ विवाद करते हुए गालीगलौज की. इसके बाद उसने जेब से चाकूनुमा धारदार वस्तु निकालकर रेखा के बाएं हाथ की कलाई पर वार कर उन्हें घायल कर दिया. घटना के बाद गोंदिया शहर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच पुलिस हवलदार विवेक यादव ने की. जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील प्रणिता जोशी (कुलकर्णी) ने पक्ष रखा. गवाहों की गवाही एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राज देशमुख को दोषी ठहराया और 3 हजार रुपए जुर्माना तथा एक वर्ष तक अच्छे आचरण की शर्त संबंधी सजा सुनाई. न्यायालयीन कार्यवाही में महिला पुलिस कांस्टेबल जायसवाल ने सहयोग किया. मामले की प्रभावी जांच कर आरोपी को सजा दिलाने पर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुनील दरेकर व पुलिस निरीक्षक प्रवीण बोरकुटे ने जांच टीम की सराहना की.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here