विधायक विनोद अग्रवाल की पहल पर गोंदिया शहर के दुकान-मकान नझुल पट्टा धारकों को अब मुफ्त में मिलेगा मालिकाना हक

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राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मुद्दे को कैबिनेट में मंजूरी दिलाने कलेक्टर को दिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश
गोंदिया. गोंदिया शहर के शीट क्रमांक 1 से लेकर 32 तक ब्रिटिशकाल से सरकार द्वारा प्रदान नझुल जमीन के स्थायी पट्टा धारक व वाणिज्यिक पट्टाधारक को अब मुफ्त में पट्टे का मालिकाना हक देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये सफल प्रयास विधायक विनोद अग्रवाल की पहल पर अब साकार होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर करने की सहमति दर्शायी है।
उल्लेखनीय है कि विधायक विनोद अग्रवाल ने गोंदिया शहर के नझुल शीट क्र.1 से 32 में स्थायी पट्टे के तहत निवास कर रहे करीब 1413 व वाणिज्यिक स्थायी पट्टे के तहत करीब 1029 के नझुल पट्टा धारकों को पट्टा नूतनिकरण में शर्तभंग होने पर शासन द्वारा अनर्जित रकम वसूली माफ करने, फ़्रीहोल्ड प्रक्रिया सरल कर नझुल पट्टा धारकों को न्याय देने की मांग तथा जो नझुल पट्टे धारक फ्री होल्ड है उनसे हर साल वसूल होने वाले भू-लगान को महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 की धारा 117 अंतर्गत माफ करने कर उचित शासन आदेश जारी करने की मांग विधायक विनोद अग्रवाल ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से की थी।
इस मामले पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधायक विनोद अग्रवाल के गोंदिया शहर के नजूल पट्टा नूतनीकरण, हर साल वसूला जाने वाला भुई भाड़ा, नजूल पट्टा फ्री होल्ड के सभी शुल्क को माफ करने के मामले पर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी देने की सहमति दर्शाकर जिलाधिकारी गोंदिया को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही विधायक विनोद अग्रवाल ने ये भी कहा कि, इसके अलावा गोंदिया शहर व ग्रामीण भाग में जीतने भी वर्षो से रह रहे अतिक्रमधारक है (वनजमीन छोड़कर) उन्हें भी भूमि आवंटन कर स्वामित्व अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सर्वे का कार्य अंतिम चरण में जल्द ही उन्हें भी मालिकाना हक का अधिकार प्राप्त होगा।

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