Sunday, September 8, 2024
Google search engine
HomeUncategorizedशराब विक्रेता को 3 माह के लिए किया तड़ीपार

शराब विक्रेता को 3 माह के लिए किया तड़ीपार

गोंदिया. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी तिरोड़ा ने अवैध शराब विक्रेता पिपरिया निवासी रामकिशोर शेंडे (55) को 3 माह के लिए जिले से तड़ीपार किया है.
अवैध शराब विक्रेता पिपरिया निवासी रामकिशोर जयराम शेंडे के विरुद्ध दवनीवाड़ा थाने में 8 मामले दर्ज हैं और उसकी हरकतों के कारण क्षेत्र में विवाद होते रहते हैं. उसके खिलाफ बार-बार कार्रवाई करने के बाद भी वह नहीं सुधर रहा है. उसकी हरकत से क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था खतरे में पड़ गई है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 (अ), (ब) के तहत उसे गोंदिया जिले की सीमा से बाहर करने के लिए एक प्रस्ताव पुलिस निरीक्षक सतीश जाधव उप विभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी तिरोड़ा के पास मंजुरी के लिए प्रस्तुत किया गया. उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेश अनुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे ने उक्त निर्वासन प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी कर उक्त आरोपी को गोंदिया जिले की सीमा से निर्वासित करने की शिफारस की थी. उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी पूजा गायकवाड ने अवैध शराब विक्रेता रामकिशोर शेंडे को 3 माह के लिए गोंदिया जिले से तड़ीपार किया है.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments