गोंदिया. गोंदिया जिला पुलिस प्रशासन ने जिलाधीश प्रजित नायर के निर्देश पर महाराष्ट्र प्रीवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटी (एमपीडीए) कानून के तहत कार्रवाई करते हुए अपराधिक प्रवृत्ती के पंचायत समिति कॉलोनी गोंदिया निवासी आरोपी यासीम सलीम शेख (32) को एक वर्ष के लिए सेंट्रल जेल अकोला में भेज दिया है. जिले में आगामी काल में होने वाले उत्सवों के दौरान सार्वजनिक शांती व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कानून व्यवस्था भंग करने वाले अपराधियों व बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुंडा प्रवृत्ती के व्यक्तियों पर एमपीडीए कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद गोंदिया शहर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते ने पंचायत समिति कॉलोनी गोंदिया निवासी अपराधिक प्रवृत्ती के यासीन उर्फ यासीम उर्फ बाबू वल्द समीम उर्फ सलीम शेख (32) के खिलाफ एमपीडीए कानून के अनुसार प्रस्ताव उपविभागीय पुलिस अधिकारी गोंदिया रोहिणी बानकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी तिरोड़ा साहिल झरकर के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को भेजा था. जिसके बाद पुलिस अधिक्षक कार्यालय गोंदिया के प्रतिबंधक सेल द्वारा पुलिस अधिक्षक गोरख भामरे की सिफारिश के साथ यह प्रस्ताव जिलाधीश गोंदिया को मंजूरी के लिए भेजा गया. जिसके बाद जिलाधीश प्रजित नायर ने एमपीडीए के तहत आरोपी की स्थानबद्धता का प्रस्ताव मंजूर किया. जिसके बाद 4 अप्रैल को आरोपी को एक वर्ष के लिए अकोला सेंट्रल जेल में दाखिल कराया गया. आरोपी यासीन के खिलाफ अनेक गंभीर मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज है. यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में शहर पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते, एलसीबी के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबडे के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक धीरज राजूलकर, प्रतिबंधक सेल की महिला पुलिस उपनिरीक्षक वनिता सायकर, हवलदार प्रकाश गायधने, दुर्गेश तिवारी, गोंदिया पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक संजय तुपे, हवलदार कवलपालसिंग भाटिया, निशीकांत लोंदासे, दिनेश बिसेन एवं अपराध अन्वेषण पथक गोंदिया के द्वारा की गई.
शातिर अपराधि को भेजो अकोला जेल, एमपीडीए के तहत कार्रवाई
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