प्रधान सचिव व विधि परामर्शी की कार्रवाई
गोंदिया. सरकार से इजाजत लिए बिना लकी ड्रॉ में हिस्सा लेकर चौपहिया वाहन जीतने के मामले में गोंदिया के सहायक धर्मदाय आयुक्त (परिविक्षाधीन) को राज्य के प्रधान सचिव व विधि परामर्शी ने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1979 के नियम 12, 13 व 19 का उल्लंघन करने के लिए निलंबित कर दिया. शुक्रवार, 27 फरवरी को शाम 4.10 बजे ऐसा एक पत्र भी जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार, नागपुर के प्रसिद्ध ज्वैलर ने सोने की खरीदी पर ‘लकी ड्रॉ’ योजना रखी थी. जिसमें गोंदिया की सहायक धर्मदाय आयुक्त (परिविक्षाधीन) दिशा पजाई ने सरकार से इजाजत लिए बिना रखी गई लकी ड्रॉ योजना में हिस्सा लिया. योजना के अनुसार, उन्होंने लकी ड्रॉ में चौपहिया वाहन जिता और ज्वैलर ने गोंदिया में एक नए प्रतिष्ठान के उद्घाटन के मौके पर वह चौपहिया वाहन स्वीकार कर लिया. इस पर राज्य के प्रधान सचिव और विधि परामर्शी दिलीप शिवाजीराव घुमरे ने राज्य के राज्यपाल के आदेश पर पजई के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया. इसके साथ ही, जब तक यह आदेश लागू है, तब तक उनका मुख्यालय गोंदिया रखा गया है और वे निम्न साइन करने वाले की परमिशन के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते. बताया गया है कि निलंबित रहने के दौरान पजई को किसी भी तरह की निजी नौकरी या व्यवसाय करने की इजाजत नहीं होगी. अगर वे निलंबित रहने के दौरान निजी नौकरी या व्यवसाय करते हैं, तो उन्हें अभद्र व्यवहार का दोषी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएंगी. यह भी साफ किया गया है कि ऐसे मामले में उन्हें निर्वाह भत्ता नहीं मिलेगा.
सहायक धर्मदाय आयुक्त निलंबित, ‘लकी ड्रॉ’ वाली कार निकली अनलकी
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