गोंदिया. नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष लोकेश (कल्लू) यादव पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने के मामले में फिर से जांच करने का आदेश जिला सत्र न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर को दिया गया.
उल्लेखनीय है की गोंदिया नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष लोकेश (कल्लू) यादव पर उनके घर के समीप गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत मेश्राम गिरफ्तार होने के पश्चात उसके द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी में रिंकू आसवानी के नाम का उल्लेख था जिसके द्वारा कल्लू यादव को जान से करने के लिए पैसा देने की बात आसवानी द्वारा कही गई थी तथा पुलिस रिकॉर्ड में इसका उल्लेख है. लेकिन पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज न किए जाने के चलते इस मामले में शिकायतकर्ता लोकेश (कल्लू) यादव द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की जांच करने की मांग की थी. जिस पर 13 अक्टूबर को जिलासत्र न्यायाधीश क्रमांक-1 न्यायाधीश श्री प्रतिनिधि द्वारा इस मामले में निर्णय देते हुए पुलिस को आदेश दिया कि इस प्रकरण की कड़ाई से जांच कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें, यदि रिंकू आसमानी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे पर भी न्याय संहिता की धारा 173 (8) के तहत रिपोर्ट जमा करें. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. राजेश भाजीपाले द्वारा पैरवी की गई.
लोकेश (कल्लू) यादव हमला मामले में फिर होंगी जांच, न्यायालय का आदेश
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