Saturday, July 27, 2024
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एमपीडीए के तहत अपराधी को एक वर्ष की जेल

जिले के इतिहास में दूसरी कार्रवाई
गोंदिया. गोंदिया जिले में एमपीडीए के तहत गंगाझरी थाने अंतर्गत फतेहपुर निवासी खतरनाक अपराधी नंदकिशोर सुरजलाल कटरे (31) को 20 सितंबर को महाराष्ट्र स्लम एक्ट (एमपीडीए) के तहत गिरफ्तार करते हुए एक वर्ष की सजा के तौर पर भंडारा जेल भेज दिया गया है.
जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक जिला बदल (तड़ीपार) की कार्यवाही की जाती थी. लेकिन अब पुलिस विभाग गोंदिया की अनुशंसा पर लोक शांति को खतरा होने की स्थिति में जिला दंडाधिकारी व जिलाधीश चिन्मय गोतमारे ने महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा कानुन (एमपीडीए) को मंजूरी दी है. जिसके तहत खतरनाक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को एक वर्ष की जेल की सजा दे दी जाएगी तथा यह अपराधियों पर चल रहे अन्य अपराधों पर मामलों के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यवाही होगी. पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे के मार्गदर्शन में गंगाझरी थाने के पुलिस निरीक्षक महेश बंसोडे, तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक पोपट टिलेकर, पुलिस उपनिरीक्षक पराग उल्लेवार, सहायक फौजदार मनोह अंबुले, हवलदार राकेश भुरे, भरत पारधी, धीरज तिवारी, भुपेश कटरे, पुलिस नायक महेंद्र कटरे, सिपाही राजेश राऊत, श्रीकांत नागपुरे, प्रशांत गौतम, महिला पुलिस नायक शरणागत द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह सख्ती बरतने के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किया गया था. जिसे जिलाधीश व जिला दंडाधिकारी चिन्मय गोतमारे ने मंजूरी दे दी है, तथा इसी के साथ गोंदिया जिले में एमपीडीए के तहत दूसरी कार्यवाही करते हुए गंगाझरी थाने अंतर्गत फतेहपुर निवासी खतरनाक अपराधी नंदकिशोर सुरजलाल कटरे (31) को महाराष्ट्र स्लम एक्ट (एमपीडीए) के तहत गिरफ्तार करते हुए एक वर्ष की सजा के तौर पर भंडारा जेल भेज दिया गया है.

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