गोंदिया. जिला दंडाधिकारी व जिलाधीश प्रजीत नायर के आदेश पर दवनीवाड़ा थाने क्षेत्र के कुख्यात आरोपी बलमाटोला/रायपुर निवासी मनिष उर्फ जयराम धर्मराज सेवईवार (45) को महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा (एमपीडीए) अधिनियम के तहत एक साल के लिए भंडारा जेल भेजा गया.
आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में गोंदिया जिले में शांति को खतरा होने के कारण जिला दंडाधिकारी व जिलाधीश प्रजीत नायर ने 3 अप्रैल 2024 को खतरनाक गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ आदेश पारित कर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के निर्देश पर महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा (एमपीडीए) अधिनियम के तहत दवनीवाड़ा सीमा के तहत कुख्यात आपराधिक मनीष उर्फ जयराम धर्मराज सेवईवार (45) के खिलाफ एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. उसे एक साल के लिए भंडारा जेल भेज दिया गया. आरोपी के खिलाफ 16 गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं जिनमें चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, जबरन चोरी, सेंधमारी, चाकू का भय दिखाकर गंभीर चोट पहुंचाना, आतंक फैलाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गालीगलौज, धमकी देना, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अन्याय करना, अवैध हथियार रखना आदि मामले शामिल है. आरोपी से सार्वजनिक शांति को खतरा होने के कारण पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी साहिल झरकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बानकर के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक सतीश जाधव व पुलिस निरीक्षक दिनेश लबडे, पुलिस उपनिरीक्षक वनिता सायकर, हवलदार प्रकाश गायधने, दुर्गेश तिवारी, हवलदार धनेश्वर पिपरेवार, रहुफ पठान ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमपीडीए एक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिलाधीश को प्रस्तार मंजूर करने के लिए भेजा था. जिलाधीश व जिला दंडाधिकारी प्रजीत नायर ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
कुख्यात आरोपी को एक साल के लिए भेजा जेल
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