गोंदिया : जिले में फिलहाल ग्रीष्मकालीन रबी का मौसम चल रहा है। धान की फसल के लिए रोपाई एवं पौधों की वृद्धि की अवस्था की अवधी में किसानों को बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने कृषि केंद्र संचालकों को पॉश मशीन के माध्यम से खाद की बिक्री करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद जिले के कृषि केंद्र संचालकों द्वारा ऑफलाईन पद्धती से अनुदानित खाद की बिक्री किए जाने के कुछ मामले सामने आए है। जिले में ऐसे कुल 9 कृषि केंद्रों के लाईसेंस निलंबित किए गए है। यह जानकारी जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी हिंदुराव चव्हाण ने दी है। उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त कृषि केंद्रों में अभियान चलाकर जांच की गई तो अनुदानित खाद की ऑफलाईन पद्धती से बिक्री करने केंद्रों में लाईसेंस दर्शनीय स्थल पर न लगाने, स्टॉक एवं रेट बोर्ड अपडेट न रखने, स्टॉक और बिक्री रजिस्टर न रखने, फार्म-एन में स्टॉक का पंजीयन न करने, बिलों पर किसानों के हस्ताक्षर न लेने, उसी प्रकार बॅच नंबर, उत्पादन की तारीख न लिखने जैसे कारणों के आधार पर इन कृषि केंद्रों के लाईसेंस निलंबित किए गए।
जिन कृषि केंद्रों के लाईसेंस निलंबित किए गए है उनमें डोंगरे कृषि केंद्र साखरीटोला तहसील सालेकसा, मुन्ना कृषि केंद्र कोडेलोहारा तहसील तिरोड़ा, साठवने कृषि केंद्र सरांडी तहसील तिरोड़ा, मोना कृषि केंद्र एकोडी तहसील गोंदिया, आदर्श कृषि केंद्र चुटिया तहसील गोंदिया, मां वैष्णवी कृषि केंद्र मुंडीकोटा तहसील तिरोड़ा इन 6 कृषि केंद्रों के लाईसेंस 6 माह के लिए एवं साई कृषि केंद्र कोयलारी तहसील तिरोड़ा, गजानन कृषि केंद्र तिगांव तहसील आमगांव एवं राधे कृषि केंद्र आमगांव खुर्द तहसील सालेकसा इन तीन कृषि केंद्रों के लाईसेंस तीन माह के लिए निलंबित किए गए है।
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नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
कृषि सामग्री की बिक्री करते समय कृषि विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं कानून का पालन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुदानित खाद की ऑफलाईन पद्धती से बिक्री करते हुए पाए जाने पर संबंधित विक्रेता पर खाद नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
– हिंदुराव चव्हाण, जिला अधिक्षक कृषि अधिकारी, गोंदिया
जिले के 9 कृषि केंद्रों के लाईसेंस निलंबित
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