गोंदिया. आमगांव न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी अतुल जोशी ने चोरी का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को धारा 379 व 511 के तहत 200 रु. जुर्माना व न्यायालय बंद होने तक न्यायालय में बैठे रहने की सजा सुनाई.
सोनारटोला रेलवे फाटक के बीच में पुल क्र. 255 के निर्माण के लिए रखे गए 4 क्विंटल लोहे की रॉड में से 1 लोहे की रॉड दरबड़ा निवासी आरोपी सोमेश्वर जयलाल कटरे (32) व धनलाल सुकलाल कटरे (65) ने चुराने का प्रयास किया. जिसकी शिकायत सुरजकुमारसिंह सुरेशसिंह भारद्वाज ने सालेकसा थाने में की थी. इस मामले की जांच पूरी कर न्यायालय के दोषारोप पत्र पेश किया गया. आमगांव न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी जोशी ने दोनों आरोपियों को धारा 379 व 511 के तहत 200 रु. जुर्माना व न्यायालय बंद होने तक न्यायालय में बैठे रहने की सजा सुनाई. मामले की जांच हवलदार नारायण खांडवाये ने की. पैरवी एड. रंगारी ने की.
दो आरोपियों को सुनाई कोर्ट बंद होने तक बैठे रहने की सजा
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