मुख्याधिकारी करण चव्हाण ने जारी किया पत्र
गोंदिया : गोंदिया नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी व कार्यालय में आने वाले सभी लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. ऐसा पत्र नप मुख्याधिकारी करण चव्हाण ने जारी किया है.
टर वाहन अधिनियम 1988 में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसे पालन करना हर वाहन मालिक और चालक के लिए अनिवार्य है. हालांकि, काफी सारे लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं और मनमाने ढंग से वाहन को चलाते हैं. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. नगर परिषद के मुख्याधिकारी करण चव्हाण ने एक पत्र जारी करके नगर परिषद के सभी अधिकारी, कर्मचारी व नप में आने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. शासन द्वारा की जा रही तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद गोंदिया जिले में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही. सड़क हादसों का शिकार होने वालों में बड़ी संख्या दो पहिया वाहन चालकों की है.
नप अधिकारी, कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य
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