गोंदिया : गोंदिया ग्रामीण थानांतर्गत आमगांव-गोंदिया रोड पर खमारी स्थित माहेश्वरी सॉल्वेंट एक्सट्रेशन लिमिटेड के डायरेक्टर ने कंपनी मालिक एवं शेयर्स होल्डर की बगैर अनुमति चालू प्लांट एवं मशीनरी को अनधिकृत तरीके से बेच दिया. यह घटना 31 मई 2020 से अब तक की है. कंपनी को 5 करोड़ रूपए का आर्थिक नुकसान हुआ है.
शिकायतकर्ता बालमुकुंद द्वारकाप्रसाद फाफट (60) ने शेयर्स होल्डर्स एवं सरकार के साथ धोखाधड़ी किए जाने पर गोंदिया दिवानी न्यायालय में दिवानी न्यायाधीश क श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी से धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी. न्यायालय ने सीआरपीसी 156 (3) के तहत अपराध दर्ज कर 8 जून 2023 तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है. गोंदिया ग्रामीण पुलिस ने भादंवि की धारा 420, 403, 405, 423, 425, 421, 34, 120 (बी) समेत कंपनी एक्ट 2023 की धारा 447 के तहत अपराध दर्ज किया है. इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक म्हेत्रे कर रहे हैं.
शेयर्स होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी, बगैर अनुमति डायरेक्टर ने बेच दी 5 करोड़ की मशीनरी
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