चोरी के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास

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गोंदिया. प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायाधीश ने वसंत नगर स्थित एक घर से 74 हजार का माल चुराने वाले आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों का नाम संत कबीर वार्ड, काजी नगर भंडारा निवासी जितेंद्र उर्फ लड्डू तोमर (30), नेहरू वार्ड, मेंडा, भंडारा निवासी कैलास टपोरी मुक्कुरे (40) है.
वसंत नगर निवासी फिर्यादी डा. तुषार प्रकाश पारधी के घर का ताला तोड़कर आरोपी जितेंद्र तोमर व कैलास मुक्कुरे ने 29 अक्टूबर 2022 को 50 हजार रु. नगद, 10 हजार रु. की सोने की अंगूठी, मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 – एफ 6964 ऐसे कुल 74 हजार रु. का मामल चोरी किया था. जिसकी शिकायत रामनगर पुलिस थाने में की गई थी. जांच अधिकारी हवलदार राजेश भुरे, पुलिस निरीक्षक संदेश केंजले ने आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसके तहत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायाधीश ने आरोपियों को धारा 457 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रु. दंड, दंड नहीं भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 380 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रु. दंड, दंड नहीं भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है.

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