छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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मुख्य जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
गोंदिया. गोंदिया के मुख्य व जिला सत्र न्यायालय ने 13 अक्टूबर को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 7 हजार 500 रु. के जुर्माने की सजा सुनाई. यह सुनवाई मुख्य जिला व सत्र न्यायाधीश ए.टी. वानखेडे ने की.
तिरोड़ा तहसील के मेंदीपुर निवासी देवेंद्र उर्फ​सोन्या भैयालाल पारधी (21) ऐसे आरोपी का नाम है. आरोपी ने उससे कहा कि मेरी मां तुझे घर बुला रही है. इस पर जब वह अपने घर गेट से गुजर रही थी तो आरोपी ने उसे घर पर बुलाया. जैसे ही उसने घर का पिछला दरवाजा खोला, आरोपी पीछे के दरवाजे से घर में घुस आया और मेरी मां तुझे नहीं बुला रही है, कहकर उसके साथ छेड़छाड़ की. इस घटना के संबंध में तिरोड़ा पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 452, उपधारा 6, 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच सहायक पुलिस निरीक्षक कैलास गवते, पुलिस उपनिरीक्षक लाला लोनकर ने की. मुकेश पाटनकर और पुरूषोत्तम आगासे ने सरकारी वकील के रूप में काम किया.

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