सेंधमारी के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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गोंदिया. शहर में सेंधमारी करने वाले आरोपी को मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 7 वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रु. दंड की सजा सुनाई.
हनुमान मंदिर के पास घाट रोड़ निवासी फिर्यादी विजय सुनील करियार (45) अपने घर को ताला लगाकर भाई के घर आराम करने गए थे. इसी दौरान दसखोली निवासी आरोपी मनिष उर्फ बुच्ची कुलदिप ने उनके घर का ताला तोड़कर पेंट के जेब में रखे नगद 5 हजार रु., गल्ले के 3 हजार रु. ऐसे कुल 8 हजार रु. चुरा लिया था. फिर्यादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर माल जब्त किया गया. आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र मुख्य न्याय दंडाधिकारी के समक्ष रखा गया. इस बीच आरोपी मनिष उर्फ बुच्ची कुलदिप को दोषी ठहराते हुए मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 7 वर्ष सश्रम कारावास व 2 हजार रु. दंड की सजा सुनाई. जांच महिला हवलदार रिना चव्हाण ने की. मामले का युक्तीवाद सहायक सरकारी अभियोक्ता कमलेश दिवेवार, हवलदार ओमराज जामकाटे, सिपाही किरसान ने किया.

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